आयकर कैलकुलेटर (भारत)
नई और पुरानी व्यवस्था में अपने आयकर की तुलना करें। अपनी वार्षिक आय, आयु वर्ग और पुरानी व्यवस्था की कटौतियाँ डालें — कैलकुलेटर दोनों व्यवस्थाओं में कर साथ-साथ निकालता है (मानक कटौती, §87A छूट, अधिभार और 4% सेस सहित) और कम कर वाले विकल्प को उजागर करता है।
80C, 80D, HRA, होम लोन ब्याज आदि — केवल पुरानी व्यवस्था में उपयोग।
आपकी बचत ₹1,63,800
- कर योग्य आय
- ₹11,25,000
- आयकर
- ₹52,500
- §87A छूट
- − ₹52,500
- सेस (4%)
- ₹0
- कर योग्य आय
- ₹11,50,000
- आयकर
- ₹1,57,500
- सेस (4%)
- ₹6,300
केवल अनुमान — निवासी व्यक्ति के लिए सरलीकृत मॉडल; अधिभार में सीमांत राहत शामिल नहीं। यह कर सलाह नहीं है; incometax.gov.in पर जाँचें। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आयकर अधिनियम 2025 लागू (नई व्यवस्था §202, छूट §156) — राशियाँ अपरिवर्तित हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नई व्यवस्था में कितनी आय कर-मुक्त है?+
FY 2026-27 के लिए वेतनभोगी व्यक्ति को ₹12,75,000 तक शून्य कर देना होता है — ₹12,00,000 की §87A छूट सीमा और ₹75,000 की मानक कटौती। इससे ऊपर नई व्यवस्था की दरें 5% से 30% तक हैं।
डिफ़ॉल्ट व्यवस्था कौन-सी है?+
नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है। आप पुरानी व्यवस्था भी चुन सकते हैं, जहाँ अध्याय VI-A कटौतियाँ (80C, 80D, HRA, होम लोन ब्याज आदि) मान्य हैं पर §87A छूट केवल ₹5,00,000 तक की आय पर (अधिकतम ₹12,500) लागू होती है।
क्या बजट 2026 ने कर स्लैब बदले?+
नहीं। स्लैब, छूट, मानक कटौती, सेस और अधिभार FY 2025-26 और FY 2026-27 के लिए समान हैं। FY 2026-27 से आयकर अधिनियम 2025 प्रावधानों को पुनः क्रमांकित करता है (नई व्यवस्था §202, छूट §156), पर राशियाँ अपरिवर्तित हैं।